मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2026: महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना
राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता (छोड़ी गई) महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन-यापन के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
आज के समय में कई महिलाएं ऐसी परिस्थितियों का सामना करती हैं, जहां उनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होता। ऐसे में यह योजना उनके लिए एक मजबूत सहारा बनती है। सरकार इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने पेंशन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इसके साथ ही यह योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो किसी कारणवश अपने परिवार या पति से अलग होकर जीवन यापन कर रही हैं और उनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनकी आयु के अनुसार हर महीने पेंशन दी जाती है:
- 18 से 55 वर्ष तक: ₹500 प्रति माह
- 55 से 60 वर्ष तक: ₹750 प्रति माह
- 60 से 75 वर्ष तक: ₹1000 प्रति माह
- 75 वर्ष से अधिक: ₹1500 प्रति माह
यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और समय पर सहायता मिलती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ निम्नलिखित महिलाएं ले सकती हैं:
- राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी महिला
- विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला
- महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
- महिला के पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए
अपात्रता (कौन नहीं ले सकता लाभ)
कुछ स्थितियों में महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकतीं:
- यदि महिला या उसका पुत्र किसी सरकारी विभाग (केंद्र/राज्य) में कार्यरत है
- यदि महिला या उसका पुत्र सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा है
- यदि परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक है
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र / आय घोषणा पत्र
- विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा महिला के लिए कोर्ट का प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता महिला के लिए एसडीओ/विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन निम्न माध्यमों से किया जा सकता है:
🔹 ऑनलाइन आवेदन (SSO Portal के माध्यम से)
- सबसे पहले SSO (Single Sign-On) पोर्टल पर लॉगिन करें
- इसके बाद RAJSSP पोर्टल पर जाएं
- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी जानकारी दर्ज करें
- दस्तावेज अपलोड करें
- सबमिट करें
🔹 ई-मित्र के माध्यम से
- उम्मीदवार नजदीकी e-Mitra केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं
योजना का महत्व
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह न केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर भी देती है।
इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।







