सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नई कारों और बाइक के बीमा नियम भी बदले
नई दिल्ली: सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिन वाहनों का वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा, उन्हें भविष्य में पेट्रोल या डीजल …