ITR फाइलिंग 2025: सैलरी और पेंशन वालों के लिए मिनटों में भरें ITR-1 ‘सहज’ फॉर्म –Mobile se itr kaise bhare

Mobile se itr kaise bhareअसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। सैलरी पाने वाले, पेंशनर्स और सीमित आय वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने ITR-1 फॉर्म, जिसे ‘सहज’ फॉर्म भी कहा जाता है, जारी किया है।

यह एक आसान और सिंगल-पेज फॉर्म है, जिसे कुछ ही मिनटों में भरा जा सकता है। आइए जानते हैं कि यह फॉर्म कौन भर सकता है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं और इसे ऑनलाइन कैसे भरना है।

ITR-1 ‘सहज’ फॉर्म क्या है?

ITR-1 या ‘सहज’ फॉर्म एक सरल रिटर्न फॉर्म है जो उन व्यक्तियों के लिए बना है जिनकी आय सीमित और स्पष्ट होती है। यह फॉर्म वे व्यक्ति भर सकते हैं:

  • जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख से कम है
  • जिनकी आय सैलरी, पेंशन या एक घर से किराये से हो
  • जिन्हें सेविंग्स या फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है
  • जिन्हें ₹5,000 तक की कृषि आय होती है
  • जिनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) ₹1.25 लाख से कम है (जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड या डिजिटल एसेट्स की बिक्री से)

पहले LTCG वाले टैक्सपेयर्स को ITR-2 भरना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें ITR-1 भरने की सुविधा दी गई है।

कौन ITR-1 फॉर्म भर सकता है?

  • सैलरी या पेंशन पाने वाले व्यक्ति
  • जिनकी आय एक मकान से किराये से हो
  • जिनकी ब्याज से आमदनी होती है
  • छोटे निवेशक जिनका LTCG ₹1.25 लाख से कम है
  • कुल सालाना आय ₹50 लाख से कम हो

कौन नहीं भर सकता ITR-1?

  • जिनकी आय ₹50 लाख से ज्यादा है
  • जिनकी आय एक से अधिक घर से हो
  • जो कंपनी में डायरेक्टर हैं
  • जिनकी आय व्यापार या प्रोफेशन से हो
  • जिनके पास विदेश में संपत्ति या विदेशी आमदनी हो

ITR-1 ‘सहज’ फॉर्म भरने का तरीका (Step-by-Step Process)

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  2. लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
  3. e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return पर क्लिक करें
  4. Assessment Year 2025-26 और Filing Mode ‘Online’ चुनें
  5. ‘Start New Filing’ पर क्लिक करें
  6. अपना स्टेटस चुनें – Individual या HUF
  7. ITR-1 (Sahaj) फॉर्म चुनें
  8. ‘Let’s Get Started’ पर क्लिक करें
  9. फाइलिंग का कारण चुनें – ‘Original Return’ या ‘Revised Return
  10. मांगी गई सारी जानकारी ध्यान से भरें – पर्सनल डिटेल्स, आय, कटौतियाँ आदि
  11. पूरी जानकारी अच्छे से चेक और वैलिडेट करें
  12. अंत में ई-वेरिफिकेशन करें – OTP, आधार या नेट बैंकिंग के जरिए

एक बार वेरिफिकेशन हो जाने पर आपका ITR सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।


महत्वपूर्ण सुझाव: ITR भरने से पहले अपनी कंपनी से फॉर्म-16 जरूर प्राप्त करें। इसमें आपकी सैलरी और टैक्स डिडक्शन की पूरी जानकारी होती है।

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