मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान 2026: बेटियों की शादी पर ₹31,000 से ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता

Published On: June 21, 2026
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan

राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को बेटी की शादी के समय आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि विवाह से जुड़े खर्चों का बोझ कम हो सके।

यह योजना विशेष रूप से बीपीएल परिवारों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, पालनहार योजना के लाभार्थियों तथा अन्य पात्र वर्गों के लिए शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बेटी के विवाह में बाधा न आए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

योजना के लाभ

राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सहायता राशि बालिका की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

  • सामान्य पात्र लाभार्थियों को ₹31,000 से ₹41,000 तक की सहायता।
  • 10वीं कक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं को ₹41,000 तक की सहायता।
  • 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं को ₹51,000 तक की सहायता।
  • योजना की निगरानी जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाती है।
  • प्रत्येक तीन माह में योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।

पात्रता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ निम्न श्रेणियों के पात्र परिवारों को दिया जाता है:

  • अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के बीपीएल परिवार।
  • अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार।
  • दिव्यांग व्यक्ति जिनके परिवार आयकरदाता नहीं हैं।
  • पालनहार योजना के लाभार्थी।
  • पात्र महिला खिलाड़ी, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों तथा स्वयं या उनके माता-पिता आयकरदाता न हों।
  • विवाह के समय बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

चरण 1: SSO पंजीकरण

  1. राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएं।
  2. “Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. जन आधार या गूगल अकाउंट के माध्यम से पंजीकरण करें।
  4. आवश्यक जानकारी भरकर OTP सत्यापन पूरा करें।
  5. SSO ID और पासवर्ड बनाएं।

चरण 2: योजना के लिए आवेदन

  1. SSO ID से लॉगिन करें।
  2. डैशबोर्ड में “IFMS-RAJSSP” विकल्प चुनें।
  3. “Application Entry Request” पर क्लिक करें।
  4. जन आधार/भामाशाह परिवार आईडी दर्ज करें।
  5. योजना का चयन करें।
  6. आधार प्रमाणीकरण पूरा करें।
  7. आवश्यक विवरण भरें।
  8. दस्तावेज अपलोड करें।
  9. आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • जन्म प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण)
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/मार्कशीट
  • जन आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिला के मामले में)

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यदि आप योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो समय पर आवेदन करके इस सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

FAQs

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

यह राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसके तहत पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?

पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ₹31,000 से ₹51,000 तक की सहायता राशि दी जाती है।

3. 12वीं पास बालिका को कितनी सहायता मिलेगी?

12वीं कक्षा उत्तीर्ण बालिका को विवाह के समय ₹51,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

4. योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

बालिका की आयु विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

5. क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?

हाँ, आवेदन राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

6. योजना के लिए कौन-कौन पात्र हैं?

बीपीएल परिवार, दिव्यांग व्यक्ति, पालनहार योजना के लाभार्थी, पात्र महिला खिलाड़ी तथा अन्य निर्धारित श्रेणियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

7. आवेदन के लिए कौन से मुख्य दस्तावेज जरूरी हैं?

आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विवाह प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है।

Narayan Singh

मैं नारायण सिंह मालावत, जवतरा गाँव, (जो की उदयपुर जिले में भिंडर के पास एक छोटा सा गाँव हैं) से हूँ और 2012 से शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। मैं एक ब्लॉगर और यूट्यूबर हूँ, जहाँ मैं शिक्षा, सरकारी नौकरी और करियर से जुड़ी उपयोगी जानकारी साझा करता हूँ।

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