PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2026: ₹55 महीने जमा कर पाएं ₹3000 मासिक पेंशन, जानें पूरी जानकारी

Published On: June 13, 2026
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केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) का संचालन कर रही है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने ₹3000 की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। यदि आप भी असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और भविष्य के लिए नियमित आय का साधन बनाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

सबसे खास बात यह है कि 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ने पर केवल ₹55 प्रति माह का योगदान देना होता है, जिसके बदले 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन का लाभ मिलता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में श्रमिक द्वारा जितना मासिक योगदान किया जाता है, उतना ही योगदान केंद्र सरकार भी करती है।

60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को ₹3000 प्रति माह यानी ₹36,000 प्रतिवर्ष पेंशन प्रदान की जाती है।

योजना के मुख्य लाभ

  • 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन।
  • श्रमिक के योगदान के बराबर राशि सरकार द्वारा जमा की जाती है।
  • वृद्धावस्था में नियमित आय का स्रोत।
  • नामांकित जीवनसाथी को भी योजना जारी रखने का विकल्प।
  • पेंशनधारक की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को 50% फैमिली पेंशन का लाभ।

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

यह योजना असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। इनमें शामिल हैं:

  • रेहड़ी एवं पटरी विक्रेता
  • रिक्शा चालक
  • घरेलू कामगार
  • निर्माण श्रमिक
  • कृषि मजदूर
  • दर्जी
  • मोची
  • धोबी
  • प्लंबर
  • मिड-डे मील वर्कर
  • बीड़ी श्रमिक
  • कूड़ा बीनने वाले
  • चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिक
  • हथकरघा श्रमिक

पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें

पात्रता शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए।
  • मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड और बैंक/जनधन खाता होना आवश्यक है।
  • आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना (EPFO, ESIC, NPS आदि) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आयु के अनुसार मासिक योगदान

आयु मासिक योगदान
18 वर्ष ₹55
20 वर्ष ₹61
25 वर्ष ₹80
30 वर्ष ₹105
35 वर्ष ₹150
40 वर्ष ₹200

नोट: जितनी अधिक आयु में योजना से जुड़ेंगे, मासिक योगदान उतना अधिक होगा।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें

  • योगदान में चूक होने पर बकाया राशि एवं निर्धारित ब्याज जमा करके योजना को पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
  • योजना में शामिल होने के 10 वर्ष के भीतर बाहर निकलने पर केवल सदस्य द्वारा जमा की गई राशि बचत खाते की ब्याज दर के अनुसार वापस मिलेगी।
  • 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले योजना छोड़ने पर सदस्य को उसके योगदान के साथ अर्जित ब्याज भी वापस मिलेगा।
  • सदस्य की मृत्यु होने पर जीवनसाथी नियमित योगदान जारी रखकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • 60 वर्ष के बाद पेंशनधारक की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 50% फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी।

कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकता?

निम्न श्रेणी के लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • EPFO के सदस्य
  • ESIC के सदस्य
  • NPS के सदस्य
  • आयकरदाता
  • वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाले कर्मचारी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में पंजीकरण के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
  2. आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी साथ लेकर जाएं।
  3. आवश्यक जानकारी CSC संचालक को उपलब्ध कराएं।
  4. अपनी आयु के अनुसार निर्धारित पहली किस्त जमा करें।
  5. नॉमिनी की जानकारी दर्ज कराएं।
  6. पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको श्रम योगी कार्ड प्रदान किया जाएगा।

OFFICIAL WEBSITE

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता या जनधन खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासबुक की प्रति
  • नॉमिनी का विवरण

हेल्पलाइन नंबर

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-267-6888 पर संपर्क किया जा सकता है।

FAQs

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।

योजना में न्यूनतम मासिक योगदान कितना है?

18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ने पर केवल ₹55 प्रति माह का योगदान देना होता है।

इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है?

आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

क्या आयकरदाता इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

नहीं, आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

योजना में आवेदन कहां किया जा सकता है?

आवेदक अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।



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Narayan Singh

मैं नारायण सिंह मालावत, जवतरा गाँव, (जो की उदयपुर जिले में भिंडर के पास एक छोटा सा गाँव हैं) से हूँ और 2012 से शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक ब्लॉगर और यूट्यूबर हूँ, जहाँ मैं शिक्षा, सरकारी नौकरी और करियर से जुड़ी उपयोगी जानकारी साझा करता हूँ।

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