राजस्थान सेवा नियम (RSR), जिसे 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों, अवकाश, वेतन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को निर्धारित करता है। ये नियम राजस्थान के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेश हैं।
RSR के मुख्य उद्देश्य:
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों को निर्धारित करना।
कर्मचारियों के लिए एक समान मानक स्थापित करना।
न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से प्रशासन सुनिश्चित करना।
कर्मचारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना।
RSR मुख्य प्रावधान:
अवकाश:
RSR के तहत विभिन्न प्रकार के अवकाशों का प्रावधान है, जैसे आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश, और विकलांगता अवकाश।
सेवा:
RSR सेवा अवधि, स्थानांतरण, पदोन्नति और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित प्रावधान करता है।
वेतन और भत्ते:
RSR वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों से संबंधित नियम निर्धारित करता है।
अनुशासन:
RSR कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई और दंड के बारे में भी प्रावधान करता है।
उच्च सेवा:
आरएसआर में चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त सेवा उच्च सेवा है।
अवकाश अवधि:
सामान्य तौर पर, अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नहीं है।
असाधारण अवकाश:
उचित आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह तक की असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। चिकित्सा संबंधी अत्यावश्यकता से संबंधित असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह से अधिक की असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।
राजस्थान सेवा नियम RSR RULES [Rajasthan Service Rules ]
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